कोरबा। जिले के पोड़ी उपरोड़ा तहसील में पदस्थ पटवारी जितेन्द्र कुमार भावे (जीतू पटवारी) को कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोड़ी उपरोड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया था कि पटवारी जितेन्द्र कुमार भावे द्वारा अपने पद क्षेत्र के शासकीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के अंतर्गत दंडनीय है। इस आधार पर पटवारी भावे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बरपाली निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।






