अविवादित नामांतरण के प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने हेतु सभी तहसीलदारों को किया निर्देशित । 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकृत करने के दिए निर्देश

कलेक्टर की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की हुई समीक्षा बैठक
शासकीय पट्टे, भू अर्जन व खनिज प्रभावित क्षेत्रों के खसरे में अहस्तांतरणीय दर्शाना करें सुनिश्चित

कोरबा । कलेक्टर श्री अजीत वसंत की अध्यक्षता में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने  तहसीलवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की अद्यतन स्थिति की विस्तृत समीक्षा करते हुए  लंबित सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने के निर्देश दिए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा श्री तन्मय खन्ना, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल, सभी एसडीएम, प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख, सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने तहसीलवार  अविवादित/विवादित नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता, ई-कोर्ट प्रकरण सहित सभी राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की।
अविवादित नामांतरण के आवेदनों की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण में सभी तहसीलदारों को विशेष प्रयास करने एवं गम्भीरता से प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने  तीन वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित भू अर्जन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों को  शीघ्रता से निराकृत करने की बात कही।
साथ ही नक्शा बटांकन कार्य में भी तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने  तहसीलदारों को कोटवारी भूमि, शासकीय पट्टे , भू अर्जन एवं खनिज प्रभावित क्षेत्रों की भूमि के खसरे में अहस्तांतरणीय दर्शाना सुनिश्चित करने की बात कही। जिससे उक्त भूमि की खरीदी बिक्री पर रोक लगाई जा सके।
उन्होंने सभी विकासखण्डों में मसाहती ग्राम के सर्वे व नक्शा प्रकाशन की वर्तमान स्थिति के संबंध में जानकारी लेते हुए नक्शा प्रकाशन के कार्य मे तेजी लाने के लिए कहा।  एग्रीस्टेक पोर्टल में पंजीयन हेतु शेष किसानों का पंजीयन भी जल्द से जल्द पूर्ण करने के लिए कहा।
कलेक्टर श्री वसंत ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में  भू अर्जन, व्यपवर्तन, त्रुटि सुधार, वृक्ष कटाई, डिजीटल सिग्नेचर, किसान किताब, आधार सिडिंग, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टा वितरण सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर सभी प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

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